SSPY UP Pension List 2020 कैसे देखे?

SSPY-UP-Pension-List

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (SSPY) के तहत वृद्ध, निराश्रित महिला एवं दिव्यांगों को पेंशन प्रदान की जाती है |

यह योजना भारत के विभिन्न प्रदेशो में चल रही है |

यह योजना उत्तर प्रदेश में भी चल रही है जिस कारण काफी जरूरत मंद लोगो की मदद हो रही है परन्तु अभी भी बहुत सारे लोग इस योजना की जानकारी न होने के अभाव में इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे है |

दोस्तों, आज में आपको इस योजना से जुड़े सारे पहलुओ से अवगत कराऊंगा, जैसे कि SSPY क्या है, SSPY से जुडी पेंशन योजनाए, SSPY से जुडी पेंशन योजनाओ के लिए आवेदन कैसे करें, अगर आप इस योजना का लाभ उठा रहे है तो अपना नाम पेंशनर सूची में कैसे देखे |

उत्तर प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (SSPY) के तहत तीन श्रेणियाँ है :

  1. वृद्धावस्था पेंशन (Old Age Pension)
  2. निराश्रित महिला पेंशन या विधवा पेंशन (Vidhwa Pension)
  3. दिव्यांग पेंशन (Divyang Pension)

वृद्धावस्था पेंशन (Old Age Pension)

UP OLD Age Pension Scheme Eligibility 2020

60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के बी.पी.एल सूची में सम्मलित पात्र वृद्धजन |

SSPY UP Old Age Pension Scheme Benefit

60 वर्ष से 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के पात्र लाभार्थियों को रु 300/- (रु 200 केंद्र सरकार+100 राज्य सरकार) की धनराशि पेंशन के रूप में दी जा रही है |

80 वर्ष या उससे अधिक की आयु वर्ग के पात्र लाभार्थियों को रु 500/- की धनराशि पेंशन स्वरुप सी जा रही है, यह राशि केंद्र सरकारी द्वारा दी जा रही है|

वृद्धावस्था पेंशन (Old Age Pension) के लिए आवेदन कैसे करें

1 . sspy-up.gov.in लिंक पर जाए और Old Age Pension पर क्लिक करें|

2 . अब ऑनलाइन आवेदन करें (Apply Now) पर Click करें |

SSPY

3 . अब New Entry Form पर Click करे |

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4 . अब आपके सामने एक application form आएगा, उस फॉर्म को भरिये और अपनी व्यक्तिगत जानकारी उस form में डालिये|

SSYP _2

5 . इस फॉर्म को भर जाने के बाद save कर दीजिये और Final Submit कर दीजिये।

6. आप अपने द्वारा आवेदन की स्थिति भी जान सकते है, बस आपको आवेदन की स्थिति पर click करना है|

Note: आपको इस application form भरने के दौरान कुछ documents भी upload करने होंगे जैसे की आपका Photo, पहचान पत्र (Aadhar, Voter ID, Ration Card) , बैंक पासबुक और आय प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत) |

निराश्रित महिला पेंशन या विधवा पेंशन (Vidhwa Pension or Widow Pension in UP)

UP Widow Pension Scheme 2020 Eligibility Criteria

पति के मृत्युपरांत निराश्रित महिला की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए |

निराश्रित महिला गरीबी रेखा के निचे जीवन यापन कर रही हो |

उसके बच्चे नाबालिग हो अथवा बालिग होने पर भरण पोषण करने में असमर्थ हो|

उस महिला ने पुनर्विवाह न किया हो और उसे किसी भी तरह से शासन द्वारा कोई भी पेंशन या कोई भी शासकिय सहायता प्राप्त न हो रही हो |

Widow Pension की दर

रु 300/- प्रति माह प्रति लाभार्थी |

एन.एस.ए.पी योजना में भारत सरकार द्वारा 40 से 79 आयु वर्ग की ऐसी महिलाओ को जिनका नाम अथवा उसके परिवार का नाम बी.पी.एल सूची’ 2002 में अंकित हो रु 300/- प्रति माह प्रति लाभार्थी प्रतिपूर्ति की जाती है |

Widow Pension के लिए आवेदन कैसे करे

1. sspy-up.gov.in लिंक पर जाए और Widow Pension पर क्लिक करें|

2. अब ऑनलाइन आवेदन करें (Apply Now) पर Click करें |

Widow Pension Scheme

3. अब New Entry Form पर Click करे |

Widow Pension

4 . अब आपके सामने एक application form आएगा, उस फॉर्म को भरिये और अपनी व्यक्तिगत जानकारी उस form में डालिये|

Widow Pension

5 . इस फॉर्म को भर जाने के बाद save कर दीजिये और Final Submit कर दीजिये।

6. आप अपने द्वारा आवेदन की स्थिति भी जान सकते है, बस आपको आवेदन की स्थिति पर click करना है|

Note: आपको इस application form भरने के दौरान कुछ documents भी upload करने होंगे जैसे की आपका Photo, आयु प्रमाण पत्र , बैंक पासबुक और आय प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत) | इसके अलावा पति का मृत्यु प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा|

दिव्यांग पेंशन (Divyang Pension)

UP Divyang Pension Scheme 2020 Eligibility Criteria

ऐसे दिव्यांग जो उत्तर प्रदेश के निवासी हो और उत्तर प्रदेश में ही निवास कर रहे हो साथ में उन्होने 18 वर्ष की आयु भी पूर्ण कर ली हो और न्यूनतम 40 प्रतिशत की दिव्यांगता हो|

ऐसे व्यक्ति जिन्हे वृद्धावस्ता पेंशन (Old Age Pension), विधवा पेंशन (Widow Pension), समाजवादी पेंशन अथवा ऐसे ही किसी पेंशन या भुगतान मिल रहा हो इस योजना के तहत पत्र नहीं माने जायेंगे |

गरीबी रेखा की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले दिव्यांग जन अनुदान के पात्र होंगे |

नोट:लाभार्थियों के पात्रता के सम्बन्ध में जिलाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा|

Benefit under SSPY UP Divyang Pension Scheme

इस योजना के अंतर्गत अनुदान की राशि रु 500/- प्रति लाभार्थी प्रतिमाह है , और यह अनुदान की राशि समय-समय पर शासन द्वारा संशोधित भी की जा सकती है |

यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी|

दिव्यांग पेंशन के लिए आवेदन कैसे करें

1. spy-up.gov.in लिंक पर जाए और Divyang Pension पर क्लिक करें|

2. अब ऑनलाइन आवेदन करें (Apply Now) पर Click करें |

Divyang Pension UP

3. अब New Entry Form पर Click करे |

Divyang Pension

4. अब आपके सामने एक application form आएगा, उस फॉर्म को भरिये और अपनी व्यक्तिगत जानकारी उस form में भरिये|

Application Form SSPY

5 . इस फॉर्म को भर जाने के बाद save कर दीजिये और Final Submit कर दीजिये।

6. आप अपने द्वारा आवेदन की स्थिति भी जान सकते है, बस आपको आवेदन की स्थिति पर click करना है|

Note: आपको इस application form भरने के दौरान कुछ documents भी upload करने होंगे जैसे की आपका Photo, आयु प्रमाण पत्र ,पहचान प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत) और दिव्यांगता प्रमाण | इसके अलावा पति का मृत्यु प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा|

SSPY UP Pension List 2020-21| Vridha, Vidhwa, Divyang Pensioner’s सूची कैसे देखे

अगर आपने वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन के लिए आवेदन किया है और वोह स्वीकृत हो गया है तो आपको आपके बैंक खाते में उक्त राशि प्राप्त हो जाएगी|

आप अगर यह देखना चाहते है की आपको यह राशि भेज दी गयी है तोह आप ऑनलाइन यह सब चेक कर सकते है| इसके लिए आपको SSPY पोर्टल पर जाना है और उक्त पेंशन योजना पर क्लिक करना है|

1. यहाँ पर आपको पेंशनर सूची (2020-21) पर क्लिक करना है |

Pensioner List

2. अब आपके सामने जनपद वार सारांश आ जायेगा, यहाँ पर आपको अपना जिला पर Click करना है|

Pension List

3. अब आपके सामने आपके जिले के सारे विकास खंड की एक सूची आएगी, इस सूची में से अपने विकास खंड को क्लिक करिये|

4. इसके बाद ग्राम पंचायत की सूची का सारांश आएगा, अपने संबधित ग्राम पंचायत पर click करें।

5. अब कुल पेंशनर्स पर click करें,जैसे की ऊपर दी गए इमेज में 27 है, तोह आपको इस संख्या पर क्लिक करना है|

Pension List SSPY

6. अब आपके सामने आपके ग्राम पंचायत के उन व्यक्तियों की सूची होगी जिन्हे पेंशन योजना के तहत पेंशन प्राप्त हुई है|

Pension List

अगर आपको इन पेंशन योजनाओ से सम्बंधित कोई भी सवाल हो तो आप समाज कल्याण विभाग के toll free no पर कॉल करके पूछ सकते है|

समाज कल्याण विभाग का टोल फ्री नंबर: 18004190001

आशा है की ऊपर दी गयी UP SSPY से सम्बंधित पेंशन योजनाओ की जानकारी आपके काम आएगी, यदि आपके कोई भी प्रश्न हो तो, आप Comment Box में पूछ सकते है|

>सुकन्या समृद्धि योजना

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